जेएसएससी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट में सुनवाई, मेरिट लिस्ट को लेकर उठा सवाल
राँची: झारखंड में जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा आयोजित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट को लेकर गंभीर आपत्तियाँ दर्ज की हैं।
क्या है मामला:
मीना कुमारी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई, जबकि ज़्यादा अंक लाने वाले कई अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर रह गए।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि जिलावार मेरिट लिस्ट जारी की जाए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और वास्तविक मेरिट के आधार पर नियुक्तियाँ हों।
सरकार का पक्ष:
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य स्तरीय (स्टेट वाइज) मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। ऐसे में नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
कोर्ट का निर्देश:
झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के अंक की जानकारी एफिडेविट (शपथ पत्र) के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से एक सदस्यीय जांच कमिटी गठित करने की मांग भी की गई है, ताकि पूरे चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो सके।
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। तब तक अदालत ने संबंधित पक्षों से सभी आवश्यक दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करने को कहा है।