| | | | | | |

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे RJD नेता और विधायक ने दाखिल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की

Spread the love

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा, मो. फैयाज अहमद, और विधायक मो. नेहालुद्दीन की ओर से दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिससे इस मामले पर अब न्यायिक सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।

राजद नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक तरीके से पारित कराया। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने अपने संख्याबल का दुरुपयोग कर इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करवा लिया, जबकि इसमें अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े कई महत्वपूर्ण अधिकारों और हितों को नजरअंदाज किया गया है।

गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिससे यह अब कानून का रूप ले चुका है। हालांकि, इसके विरोध में कई मुस्लिम संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी अपनी असहमति जाहिर की थी।

राजद नेताओं ने कोर्ट में यह दलील दी है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और स्वामित्व अधिकारों को कमजोर करता है और इससे समुदाय विशेष के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करे।

इस याचिका को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और आगामी दिनों में यह मामला केंद्र और विपक्ष के बीच कानूनी और राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन सकता है।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *