बटला हाउस डिमोलिशन पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत, 6 संपत्तियों पर तोड़फोड़ पर लगाई अंतरिम रोक
नई दिल्ली, 17 जून 2025 — दक्षिण दिल्ली के बटला हाउस इलाके में चल रहे डिमोलिशन विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक इलाके में यथास्थिति बनी रहे।
यह फैसला हीना परवीन, जीनत कौसर, रुखसाना बेगम, निहाल फातिमा, सुफियान अहमद और साजिद फखर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया गया।
🧾 मामला क्या है?
DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने ओखला के बटला हाउस इलाके के खसरा नंबर 279 के अंतर्गत आने वाली कुछ संपत्तियों को अतिक्रमण बताकर नोटिस जारी किया था और मकान खाली करने का आदेश दिया था।
हालांकि, निवासियों का दावा है कि:
सभी संपत्तियाँ खसरा नंबर 279 के भीतर नहीं आतीं।
कुछ संपत्तियाँ PM-UDAY (प्रधानमंत्री उदय योजना) के अंतर्गत वैध रूप से रजिस्टर्ड हैं।
DDA ने बिना समुचित सर्वे और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नोटिस जारी कर दिया।
⚖️ कोर्ट का रुख:
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए DDA की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई और कहा कि:
“10 जुलाई 2025 को होने वाली अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहे।”
DDA को 4 हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट इस बीच याचिकाकर्ताओं की दी गई दलीलों पर भी विचार करेगा।
📌 याचिकाकर्ताओं की दलील:
संपत्तियाँ पीएम उदय योजना के तहत वैध रूप से सूचीबद्ध हैं।
कुछ संपत्तियाँ DDA द्वारा उल्लिखित खसरा संख्या 279 से बाहर आती हैं।
मनमाने ढंग से नोटिस देकर मकान गिराने की कार्रवाई पूरी तरह गैरकानूनी है।
इस फैसले के बाद बटला हाउस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे आम जनता को न्याय की उम्मीद फिर से जागी है।
अगली सुनवाई:
10 जुलाई 2025 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जिसमें अदालत DDA और याचिकाकर्ताओं के पक्षों को विस्तार से सुनेगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा।